संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया: 3 जून 2020 : नागपुर : पत्रकारों के दो संघों द्वारा बंबई उच्च न्यायालय में दायर की गई, “वेतन में कटौती और नौकरी समाप्त” करने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर यहां मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र, महाराष्ट्र सरकार और कुछ मीडिया संस्थानों से जवाब देने को कहा है। महाराष्ट्र श्रमजीवी पत्रकार संघ (एमयूडब्ल्यूजे) और नागपुर श्रमजीवी पत्रकार संघ (एनडब्ल्यूयूजे) ने अनुरोध किया है कि छह अग्रणी मराठी अखबारों द्वारा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और उनके वेतन में कटौती करने को अवैध घोषित किया जाए। याचिकाकर्ताओं द्वारा अखबारों को प्रतिवादी बताया गया है। याचिका में कहा गया कि मीडिया के कर्मचारी कोविड-19 के माहौल और लॉकडाउन में भी काम कर रहे हैं और मीडिया संस्थानों द्वारा उनके अनुबंध का नवीकरण करने के बजाय सेवा समाप्त करना अमानवीय और अवैध है। न्यायमूर्ति एस बी शुक्रे और न्यायमूर्ति ए एस किलोर ने कहा कि याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
Tuesday, 2 June 2020
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Author: Journalist Sanjay Patil verified_user
I AM POST GRADUATED FROM THE NAGPUR UNIVERSITY IN JOURNALISM
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